भारतीय जनता पार्टी मुंबई इकाई के प्रवक्ता सुरेश करमशी नखुआ (Suresh Karamshi Nakhua) द्वारा ध्रुव राठी और अन्य पर दिल्ली की साकेत कोर्ट द्वारा समन जारी किया गया है।
मुकदमे के अनुसार, ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल से एक वीडियो अपलोड किया
जिसका शीर्षक था "My Reply to Godi Youtubers | Elvish Yadav | Dhruv
Rathee" यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा इस वीडियो में नखुआ
पर हिंसक और अपमानजनक ट्रोल कहने का आरोप है।
दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को लोकप्रिय Youtuber Dhruv Rathee को भाजपा नेता सुरेश करमशी नखुआ द्वारा दायर 20
लाख रुपये के मानहानि के मुकदमे में समन जारी
किया। जिला न्यायाधीश गुंजन गुप्ता ने ध्रुव राठी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और गूगल के खिलाफ मानहानि के
मुकदमे में समन जारी किया। मामले की सुनवाई 6 अगस्त को सूचीबद्ध की गई है। इस मामले में वादी की ओर से
अधिवक्ता राघव अवस्थी और मुकेश शर्मा पेश हुए।
मुकदमे में, भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि राठी ने अपने YouTube वीडियो में दावा
किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक आवास पर "अंकित जैन,
सुरेश नखुआ और तजिंदर बग्गा जैसे हिंसक और
अपमानजनक ट्रोल" की मेजबानी की थी। " इस वीडियो को 24 मिलियन से अधिक बार देखा गया और 2.3 मिलियन से अधिक लाइक मिले, यह संख्या हर दिन
बढ़ती जा रही है," मुकदमे को लाइव लॉ
ने अपनी रिपोर्ट में उद्धृत किया।
मुकदमे में आगे कहा गया है कि चूंकि वीडियो में
हिंसक प्रवृत्तियों को वादी के लिए बिना किसी ठोस कारण या कारण के जिम्मेदार
ठहराया गया है, जो कि प्रधानमंत्री
के बारे में है, जो वादी के
अनुयायियों में से एक है, यह स्पष्ट है कि
उक्त वीडियो आम लोगों के नजर में वादी को नीचे गिराने की कोशिश करता है।
वादी ने यह भी कहा कि श्री ध्रुव ने एक बेहद
भड़काऊ और भड़काऊ वीडियो में, जो डिजिटल
प्लेटफॉर्म पर जंगल की आग की तरह फैल गया, वादी के खिलाफ साहसिक और निराधार दावे किए। इस वीडियो के पीछे कपटी इरादा इस
बेबुनियाद आरोप में निहित है कि वादी किसी तरह हिंसक और अपमानजनक ट्रोल गतिविधियों
से जुड़ा हुआ है, उसने कहा।
उक्त वीडियो में ध्रुव राठी के अपमानजनक बयानों के परिणामस्वरूप, वादी की प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचा है। मुकदमे में कहा गया है कि Dhruv Rathee द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों के कारण वादी की व्यापक निंदा और उपहास हुआ है, जिससे उसके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को बहुत ज्यादा क्षति हुई है।
- क्या यह मामला पब्लिसिटी पाना का हो सकता है?
- क्या मानहानि का दावा करने के लिए व्यक्ति के पास ठोस सबुत होना चाहिए?
- क्या किसी व्यक्ति से संबंध रखने वाला व्यक्ति भी किसी दुसरे व्यक्ति पर मानहानि का दावा कर सकता है जो उस व्यक्ति की छवी बिना किसी ठोस सबूत के बिगाड़ता है?
- मानहानि में क्या सजा हो सकती है?
- क्या ध्रुव राठी अदालत में पेश होंगे?
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